छुट्टी में ही शिक्षक करेंगे वोटर लिस्ट का काम। हाई कोर्ट का आदेश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  आदेश दिया है कि टीचर्स से छुट्टी में ही गैर शैक्षिक कार्य लिए जाएं. कोर्ट ने शैक्षिक अवधि के दौरान मतदाता सूची तैयार करने का काम लेने पर रोक लगा दी है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के कारण दिया गया है.
जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने प्रशांत यादव और 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मणिभूषण शर्मा और 42 अन्य केस में भी कोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है. लेकिन, उसकी अवहेलना करके याचियों से शैक्षिक कार्य के अलावा भी काम लिया जा रहा है. चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह छुट्टियों में ही अध्यापकों से चुनाव से जुड़े कार्य लेता है.
अनिवार्य शिक्षा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से हाईकोर्ट ने अध्यापकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है. निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी. अब वे अपना पूरा ध्यान स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने में लगा सकेंगे.


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