मीरापुर के ई ओ अनूप राय पर चला हाई कोर्ट का हंटर

नगर पंचायत मीरापुर में तैनात  ईओ अनूप राय के तबादले को लेकर हाईकोर्ट का कडा निर्णय आया है, जिसके बाद ईओ की यहां से रवानगी होना तय माना जा रहा है। तत्कालीन कलक्टर ने शासन के विशेष सचिव से फोन पर हुई वार्ता के अनुक्रम में ईओ का तबादला रोकते हुए उन्हें यहीं पर तैनात कर दिया था, जबकि उनका तबादला मेरठ की नगर पंचायत शाहजहांपुर में हुआ था। इस ईओ की कार्यशैली से नाराज चेयरमैन व सभासदों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां सुनवाई के दौरान जज पंकज भाटिया ने डीएम द्वारा नियम विरू( किये गये तबादले को रद्द करते हुए ईओ की मेरठ रवानगी  के लिए कहा हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे ईओ अनूप राय का शासन ने तबादला करते हुए उन्हें मेरठ भेजा था, लेकिन अनूप राय ने राजनीतिक दबाव बनाकर तत्कालीन जिलाध्किारी से एक पत्रा जारी कराया, जिसमें लिखा गया था कि शासन के विशेष सचिव ने उनका तबादला रोकने के लिए कहा है, जबकि डीएम को ऐसा पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। नगर पंचायत अध्यक्षा तंजीला बेगम व नगर पंचायत मीरापुर के 11 अन्य सभासदों ने डीएम के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें बताया गया कि ईओ जनपद की कई नगर पंचायतों में तैनात रहते समय विभिन्न मामलों में चर्चित रहे है। वे पिछले चार सालों से मीरापुर में ही जमे हुए थे। जिसके चलते शासन ने उनका तबादला मेरठ किया था। नगर पंचायत चेयरमैन तंजीला बेगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मुज़फ्फरनगर के मूल निवासी निपुण कुमार ने पैरवी की, जिसमें न्यायधीश पंकज भाटिया ने अधिवक्ता के तर्को से संतुष्ट होते हुए स्पष्ट किया कि ईओ अनूप राय को उनके तबादले वाले स्थल के लिए रिलीव किया जाये। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद ईओ को करारा झटका लगा है। बताते चले कि इससे पहले ईओ अनूप राय जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने के मामले में भी चर्चित रहे थे, जिसमें तत्कालीन राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने उन्हें बार-बार समन जारी होने के बाद भी न आने पर डी एम


को निर्देशित किया था कि वे ईओ अनूप राय को गिरफ्तार करके सूचना आयुक्त के न्यायालय में पेश करे। हालांकि यह आदेश जारी होते ही भ्रष्टाचार से जुडे मामलों की आरटीआई तत्काल ही ईओ की ओर से आवेदको को उपलब्ध् करा दी गई थी। कुछ मामले अभी भी राज्य सूचना आयोग में लम्बित चल रहे है। ईओ पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप है तो वहीं उन पर यह भी आरोप है कि वे नगर पंचायत के सभासदों का सम्मान नहीं करते और उनके साथ अभद्रता करते है। कोर्ट के इन आदेशों के बाद नगर पंचायत मीरापुर के सभासदों व चेयरमैन गुट में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं इस सम्बन्ध् में ईओ अनूप राय से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।


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