अब तलाक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ   सरकार ने ली सुध, पंजीकृत अस्पतालों में मिलेगा नि:शुल्क उपचार


 मेरठ। परित्यक्ता /तलाक से पीड़ित महिलाओं को चाहे वह किसी भी धर्म की हों, उपचार के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने उनकी सुध ली है। आयुष्मान भारत योजना से छूटे लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के समान लाभ उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत ऐसी महिलाओं को जिलों में पंजीकृत अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार मिलेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग ने रिकार्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है।
तीन तलाक (जिनका तलाक का केस फेमिली कोर्ट में चल रहा हो) व तलाक से पीड़ित महिलाओं को खर्च तो सुसराल पक्ष से मिल जाता है, लेकिन उनके इलाज की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता है, इस कारण कई बार गंभीर बीमारी के वक्त ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। लिहाजा इन महिलाओं की दशा को सुधारने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिलों को पत्र भेजकर तलाक पीड़ित हिंदू व मुस्लिम महिलाओं को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जोड़ने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद से ही जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को ऐसी महिलाओं का डाटा एकत्रित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से दिये गये हैं, जिससे ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके।
सीएमओ डा. राजकुमार ने बताया शासन से मिले पत्र में 16 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है। इसमें ऐसी महिलाओं का नाम, माता पिता का नाम,आयु, लिंग, पता, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड , राशन कार्ड का ब्योरा मांगा गया है। उन्होंने कहा यह निश्चित रूप से परित्यक्ता /तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिये मुख्यमंत्री की सौगात है। उन्होंने आयुष्मान योजना से जुड़ी टीम को ऐसी महिलाओं को डाटा एकत्रित करने का निर्देश दिया है।
  योजना की नोडल अधिकारी डा. पूजा शर्मा ने बताया महिला कल्याण बोर्ड, फेमिली कोर्ट और मुस्लिम धर्मगुरुओं से सम्पर्क कर ऐसी सूचनाएं एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आयुष्मान भारत योजना जैसा ही है। इसमें आयुष्मान योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों की शामिल किया गया है। अब परित्यक्ता /तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी पंजीकृत अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज का लाभ मिलेगा।
 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बाबू राम ने बताया योजना में परित्यक्ता /तलाक से पीड़ित महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें किसी भी धर्म संप्रदाय की महिलाओं जो  तीन तलाक या फिर तलाक पीड़िता हो तो वह सीएमओ कार्यालय में सम्पर्क कर अपना पंजीकरण करा सकती है। या टोल फ्री नम्बर -14555,180018004444 पर कॉल कर योजना की जानकारी ले सकती हैं।--


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