रात में 2 बजे तक बज रहे है DJ, डायल 112 भी नही कराती बन्द
प्रदेश में डीजे बजाने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक हटाये थी पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा डीजे सचालक प्रशाशन से अनुमति लेकर ही डीजे बजा सकेंगे व भी रात के दस बजे तक उसके बाद अगर कोई डीजे सचालक रात के दस बजे के बाद बजाता मिला तो उस पे कानूनी करवाई होगी डीजे को जब्त कर लिया जायेगा और सचालक को जेल भेज दिया जायेगे लेकिन सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को तार तार करते हुए डीजे सचालक 1,2, बजे तक शादियों में डीजे बजाते है वो भी बिना परमिशन के शिकायत करने के बाद भी डायल 112 भी उन्हें बन्द नही करवाती है।