लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही : एसडीएम
बुलन्दशहर/स्याना (शब्बीर अहमद सैफी/अधिवक्ता इमरान खान): लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुए व खाद्यान्न की दुकानें ही खोली जाने के निर्देश है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। जिसमे लॉक डाउन के तीसरे चरण में सरकार द्वारा कुछ छूट दी है। जिसमे कृषि यंत्र, पंखे-एसी, खाद्य वस्तु, मेडिकल, कृषि से सम्बंधित स्पेयर पार्ट्स आदि दुकानों को छूट की गयी है। जिन्हें भी सीमित समय के लिए खोली जा सकती हैं। इनके अलावा अन्य किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नही दी गयी है।
एसडीएम सुभाष सिंह ने ट्रू स्टोरी को बताया कि स्याना नगर में लॉकडाउन में स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। शासन ने खेती से सम्बंधित कुछ दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी है। जिनमे कृषि यंत्र व उनके स्पेयर पार्ट्स, कीटनाशक, बीज, पंखे-एसी की दुकानें आदि को अनुमति दी गई है। इनके अलावा अन्य काम करने वालो को दुकाने खोलने की छूट नही दी गयी है। यदि ऐसे दुकानदार दुकान खोलते पाए गए तो उनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही ऐसी दुकानों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।