क्या 31 मार्च के पश्चात भी पिछली AY की रिटर्न फाइल की जा सकती है??
31 मार्च बीतने के पश्चात भी कुछ लोग पिछले Ay 2021-22 की रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं...
अगर आपने पिछले वर्ष का Income Tax Return File नहीं किया है तो आज आपको Back date की Income Tax Return कैसे फाइल करे, इस विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आसानी से अपना पिछले AY का ITR आसानी से File कर सकते है।
पिछले AY का Return भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने reganal income tax commissioner से पिछले AY की Return भरने की Permission मैनुअल लेनी होगी। आप अपने अधिकारी को आवेदन करेंगे अधिकारी को कारण बताएंगे, कि किस कारण से आप रिटर्न भरने से चूक गए और अब क्यों भरना चाहते हैं
आयकर विभाग की Permission मिलने के बाद आपको Section 119 (2)(b)/92CD Income Tax Act 1961 के तहत आप आपका Income Tax Return भर सकते है।
1-ध्यान रखें इसकी परमिशन एक कर अधिकारी अधिकतर तभी प्रदान करता है तब उसको लगता है, कि आप से सरकार को कर के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी
2- या फिर दूसरी कंडीशन कर अधिकारी अपने करदाता के हितों को भी ध्यान में रखकर आपको परमिशन दे सकता है कि वास्तव मे आपका आवेदन सत्य है और वास्तव में मानवीय चूक या किसी बीमारी के कारण आप वास्तव में रिटर्न समय पर नहीं भर पाए।
*धारा 119 - संक्षेप में*
धारा 119 केंद्रीय कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निचले स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, धारा 119 (2) (बी) सीबीडीटी को आयकर अधिकारियों को आयकर अधिनियम के तहत छूट, कटौती, वापसी और किसी भी अन्य राहत के लिए किसी भी दावे की अनुमति देने का अधिकार देता है, भले ही ऐसा दावा करने की समय सीमा समाप्त हो जाए।
धारा 119(2)(बी) के तहत अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
किसी भी राहत या दावे की अनुमति तभी दी जाएगी जब उपरोक्त इन शर्तों को भी पूरा किया जाएगा:
1-आयकर अधिनियम के तहत
आपको धनवापसी दावों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
धनवापसी का Claim TDS या स्व-मूल्यांकन कर या Advance Tax की अधिकता के कारण होना चाहिए और कोई अन्य कारण नहीं होना चाहिए।
2-आवेदन प्राप्त करने के बाद, अधिकारी एक उचित जांच के साथ खुद को संतुष्ट करते हैं, कि करदाता का दावा वास्तविक और उचित है या नहीं। इसके अनुसरण में ही वे आगे बढ़ने और आपके दावे की अनुमति देने का निर्णय लेते हैं।
3-आपका बहुत ज्यादा TDS कटा हो परंतु आपने किसी कारणवश अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया।
4-आपके पास SEC 54 कैपिटल गैन की इनकम हो जो आपने अपने रिटर्न दाखिल करते समय नहीं दिखाई या आपके रिटर्न भरने के पश्चात असिस्टेंट वर्ष समाप्त होने से पहले आपके पास capital gains का पैसा प्राप्त हुआ।
5 -आपने U/S 208 Advance Tax तो जमा कर दिया किंतु रिटर्न दाखिल नहीं की,
6 -आपको डिविडेंड व लाभांश के रूप में बहुत अधिक मात्रा में TDS U/S 194 प्राप्त हुआ हो किंतु आपने अपनी रिटर्न में उसे क्लेम नहीं किया या रिटर्न दाखिल नहीं करी
7 -आप आपके रिटर्न में 80C की छूट प्राप्त करने से वंचित रह गए।
8 -यदि रिटर्न भरने के पश्चात आपको कहीं से Section 56(2)(ib) लॉटरी का profit मिला हो, जिस पर आप अपना कर देना।
9-आपको U/S 80CCD (1B)NPS का पैसा मिला हो जिसे आप रिटर्न में बताना भूल गए.
10-आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 80G, 80GGA research के तहत/ चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया किंतु उसे अपनी रिटर्न में दिखाना भूल गए।
11-यदि टैक्स पैयर के साथ या उसके परिवार में कोई बड़ी कैजुअल्टी हुई है, जिस कारण वह अपने रिटर्न समय पर नहीं भर सके इसे आधार मानकर भी आयकर अधिकारी रिटर्न भरने की परमिशन दे सकते हैं।
12-भारत सरकार से यदि पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि प्राप्त हुई हो या कैजुअल्टी से बीमा कंपनी से कोई रकम प्राप्त हुई हो, और उस पर आपने टैक्स नहीं दिया, इस कंडीशन में भी आयकर अधिकारी आपको रिटर्न
भरने की परमिशन दे सकता है।
13-आप एक आयात निर्यात व्यापार करते हैं जिस कारण से आपको भारत लौटने में देरी हो गई हो और आप समय से अपने रिटर्न नहीं भर पाए।
14-आप एक सेना के अधिकारी हो और सीमा पर तनाव के कारण आपको छुट्टी नहीं दी गई जिस कारण आप अपना रिटर्न नहीं भर
पाए।
15-रिटर्न भरने के पश्चात आपको सरकार से आपकी संपत्ति के बाबत कोई मुआवजा मिला हो, जिस पर आप टैक्स देना भूल गए उस पर भी आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं।
16- sec 194O आप
e- commerce operators, participants, अपने टीडीएस को आइटीआर में समायोजन करना भूल गए।
17-आप एक शोधकर्ता है ,और अपनी शोध की व्यस्तता के कारण आपको अपनी रिटर्न भरने का समय नहीं मिला, और आपको अपना TDS Claim करना है।
18-रिटर्न के समय आप किसी घातक बीमारी से पीड़ित थे, जिस कारण आप अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये।
20-आपको रिटर्न दाखिल करने के पश्चात कोई बहुमूल्य उपहार/ रकम भेंट स्वरूप मिला , जिसे आप अपनी रिटर्न में दिखाना चाहते हैं।
अवतोष शर्मा एडवोकेट इनकम टैक्स सलाहकार