कोर्ट ने जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को किया बरी
सेशन न्यायालय पोक्सो सेकंड ने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपी को किया बरी
मुजफ्फरनगर।
सेशन जज पोकसो सेकंड छोटे लाल यादव ने चार्जशीट मे नामजद जानलेवा हमले 3 आरोपियों को किया बरी। मामला जनपद के थाना कोतवाली के वर्ष 2008 का हैं। बाबर और सद्दाम नामक दो युवकों के ऊपर हुए जानलेवा हमले मे उसके पिता सिकंदर नें मुकदमा दर्ज कराया था।
एफआईआर मे 4 को आरोपित किया गया था।
एक आरोपी बाकर राणा की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी
सुहेल राणा बाबर राणा हसीन राणा व बाकर राणा को मुक़दमे मे नामजद किया गया था..
जानलेवा हमले की तहरीर थाना कोतवाली मे दी गयी थी इसमें घर मे घुसकर फायर करने डंडो और उस्तारे से हमला करना बताया गया था
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था
इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट नही पा रहे थे।
"इस मामले मे 7 गवाह पेश हुए थे..
इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट पोस्को सेकंड के समक्ष हुई।
जहां मुल्ज़िम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता नही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया
सेशन न्यायालय पोक्सो सेकंड छोटे लाल यादव नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 3 आरोपीयों को बरी कर दिया। बरी हुआ आरोपी सुहेल राणा लखनऊ जेल मे एक कत्ल के मुक़दमे मे निरुद्ध हैं
दूसरा आरोपी हसीन राणा बागपत जेल मे एक हत्या मे बंद हैं..
सुहेल राणा जनपद मुज़फ्फरनगर का चर्चित नाम हैं तथा उस पर कई मुक़दमे दर्ज़ हैं।
इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे 4 को नामजद किया था ।
जिसमे एक राय होकर जानलेवा हमला करना बताया गया था ।
इस मामले में पुलिस द्वारा 323 324 452 504 506 307 धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की गई थी।
न्यायालय में यह मुकदमा अधिवक्ता की मजबूत पैरवी के चलते अभियोजन सही साबित नही कर पाया ।
जिससे चलते अदालत ने तीन आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
वकार अहमद
मुल्ज़िम पक्ष के अधिवक्ता